लिहाजा अब अकेली सफर करने वाली छह महिलाओं का ग्रुप बनाया जाएगा। प्रत्येक छह महिलाओं के ग्रुप को आरक्षित बोगी के बीच वाले कूपे में छह बर्थ उपलब्ध कराई जाएंगी। उस बर्थ पर किसी पुरुष यात्रियों को बैठने तक नहीं दिया जाएगा। इसकी सूचना टीटीई के अलावा ट्रेनों में सुरक्षा को तैनात जीआरपी व आरपीएफ स्टाफ को भी उपलब्ध होगी।
अपर मंडल रेल प्रबंधक हितेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि इस संबंध रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है। नई व्यवस्था के मुताबिक रिजर्वेशन सिस्टम में बदलाव किया जा रहा है। नीचे की बर्थ उपलब्ध होने पर ही मिल जाएगी। टीटीई को विशेष अधिकार दिया गया है कि ट्रेन में नीचे की बर्थ खाली होने या होते ही वरिष्ठ नागरिकों व महिलाओं को उपलब्ध कराएंगे। गर्भवती महिलाओं को आरक्षण फार्म पर गर्भवती होने की जानकारी भरना पड़ेगा तभी यह सुविधा मिल पाएगी।