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| तीस्ता सीतलवाड़ |
गुजरात हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को चंदे के गबन मामले में सामाजिक
कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़, उनके पति जावेद आनंद और अन्य की अग्रिम जमानत
याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुछ राहत देते हुए गिरफ्तारी पर शुक्रवार
तक के लिए रोक लगा दी।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अदालत ने इस मामले में जांच में मदद न करने पर
तीस्ता दंपति को कड़ी फटकार भी लगाई है। तीस्ता ने हाई कोर्ट से अपील की थी
कि उनकी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी जाए, ताकि वे सुप्रीम कोर्ट में
याचिका दाखिल कर सकें। हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए
जाने के बाद गुजरात पुलिस ने तीस्ता और उनके पति को पकडऩे के लिए मुंबई और
दिल्ली के ठिकानों पर छापेमारी की है। पुलिस उनके बारे में अभी तक कोई
सुराग नहीं लगा पाई है।
Source: Dainik Jagran Latest News in Hindi

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